स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई
राजगढ़:- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले में बाहर से आए नागरिकों को अपने आगमन की सूचना देकर मेडिकल जांच कराना अनिवार्य किया है। यदि संक्रमित स्थान से आए व्यक्ति अपनी सूचना नहीं देते और स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराते है और इस बात की जानकारी प्रशासन को होने पर उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ।
इस संबंध में आदेश जारी किया गया है ।आदेश के मुताबिक जिले में निवासरत कोई भी व्यक्ति जो ऐसे स्थान से आया हो जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण है उन्हें अपने आने की सूचना नगरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड प्रभारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को देना होगी ।इसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा यदि बाहर से आकर कोई भी व्यक्ति सूचना नहीं देता है और ना ही स्वास्थ्य परीक्षण करता है तो उसे आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए दंडात्मक कार्यवाही उसके विरुद्ध प्रस्तावित की जाएगी ।
अपर कलेक्टर श्री विशाल सिंह चौहान ने जिले के उन नागरिकों से अपील की है कि जो कोरोना संकृमित स्थानों से आए हुए हैं वह अपने सूचना संबंधित को जरूर दें और अपना निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण करा लें।